मतगणना परिसर व 200 मीटर परिधि में नारेबाजी, जुलूस, धरना, आतिशबाजी पर निषेध : एसडीओ

मतगणना परिसर व 200 मीटर परिधि में नारेबाजी, जुलूस, धरना, आतिशबाजी पर निषेध : एसडीओ

झारखंड सवेरा 

गढ़वा :  शनिवार को गढ़वा बाजार समिति परिसर में 80- गढ़वा तथा 81-भवनाथपुर दोनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना का कार्य किया जाना है। उक्त मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा मतगणना के उपरांत परिणाम घोषणा के क्रम में लोक शांति तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को अनुमंडल दंडाधिकारी गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत बाजार समिति परिसर व इसके बाहर चारों ओर 200 मीटर की परिधि में विशेष निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त निषेधाज्ञा शनिवार 23 नवंबर सुबह 5:00 बजे से लेकर अगले आदेश तक जारी रहेगी।इस निषेधाज्ञा के तहत लोगों के अनावश्यक जमावड़े, नारेबाजी करने, जुलूस, धरना, आतिशबाजी, शस्त्र प्रदर्शन आदि को निषेधित किया गया है।ध्वनि विस्तारक का उपयोग भी उक्त अवधि व परिधि में प्रतिबंधित किया गया है।मतगणना परिसर में मोबाइल सहित अन्य संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। परिसर के अंदर खैनी, गुटखा, सिगरेट, माचिस आदि ले जाने की भी सख्त मनाही होगी।बाजार समिति के सामने के मुख्य मार्ग पर सघन आवाजाही व संभावित भीड़ को देखते हुए मझिआंव मोड़ से लेकर उंचरी रेलवे क्रासिंग तक एहतियातन *”नो वेंडिंग जोन”* घोषित किया गया है अर्थात शनिवार मतगणना दिवस पर इस सड़क किनारे दुकान लगाने पर पाबंदी होगी।

बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की तैनाती

संजय कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में सभी प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही उक्त सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं क्यूआरटी टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना दिवस पर विधि-व्यवस्था संधारण के क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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